जानिए ग्राम पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों के लिए नामांकन के समय क्या क्या दस्तावेज है जरुरी, पढ़िए चुनाव आयोग की हिदायतें...

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जानिए ग्राम पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों के लिए नामांकन के समय क्या क्या दस्तावेज है जरुरी, पढ़िए चुनाव आयोग की हिदायतें...


सिरसा, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा जिला सिरसा में दूसरे चरण में चुनाव करवाए जाएंगे। जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों के लिए 9 नवंबर तथा सरपंच व पंच पद के लिए 12 नवंबर को मतदान होगा।

चुनाव आयोग की हिदायतों के अनुसार उम्मीदवार को सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसायटी बैंक, पैक्स बैंक, प्राइमरी कोआपरेटिव रूरल डेवलपमेंट से एनओसी लेनी होगी तथा उसका बिजली बिल बकाया नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उम्मीदवार के घर में शौचालय भी होना चाहिए। एनओसी केवल चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवार से ली जाएगी, परिवार के दूसरे सदस्यों पर यह नियम लागू नहीं होगा।
उन्होंने कहा कि सरपंच, पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों का मतदान ईवीएम से होगा जबकि पंच पद का मतदान बैलेट पेपर से होगा।
ये है पंचायत चुनाव का कार्यक्रम
- 21 अक्टूबर से इन जिलों में नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।
- 28 अक्टूबर नामांकन का अंतिम दिन होगा।
- 29 अक्टूबर को नामांकन की जांच (स्क्रूटनी) होगी।
- 31 अक्टूबर को उम्मीदवार दोपहर 3 बजे तक अपना नामांकन वापिस ले सकते हैं।
- 31 अक्टूबर को उम्मीदवारों द्वारा नामांकन वापिस लेने के बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे।
- 31 अक्टूबर को ही चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी।
- 9 नवंबर को पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों का मतदान होगा।
- 12 नवंबर को सरपंच और पंच पद के लिए मतदान होगा।
- मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा।
- यदि किसी जिला परिषद सदस्य व पंचायत समिति सदस्य के लिए दोबारा मतदान (रि-पोल) होता है तो वह 12 नवंबर को करवाया जाएगा।
- यदि किसी सरपंच व पंच पद के लिए दोबारा मतदान (रि-पोल) होता है तो वह 14 नवंबर को होगा।
- सरपंच व पंच पद के नतीजे उसी दिन चुनाव के बाद घोषित कर दिए जाएंगे जबकि जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों के नतीजे सभी चरणों का चुनाव पूरा होने के बाद घोषित किए जाएंगे।
चुनाव लडऩे के लिए यह होगी शैक्षणिक योग्यता
- पंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं व अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवार के लिए 5वीं कक्षा पास होना जरूरी है।  
- सरपंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए (जिसमें अनुसूचित जाति की महिला भी शामिल है) 8वीं पास होना जरूरी है।
- पंचायत समिति सदस्य के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं पास होना जरूरी है।  
- जिला परिषद सदस्य के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं पास होना जरूरी है।  
उम्मीदवार को यह जमा करानी होगी जमानत राशि
- पंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार को 250 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 125 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी।
- सरपंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार को 500 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 250 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी।
- पंचायत समिति सदस्य के अनारक्षित उम्मीदवार को 750 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 375 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी।
- जिला परिषद सदस्य के अनारक्षित उम्मीदवार को 1000 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 500 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी।
यह होगी चुनाव खर्च की सीमा
- पंच पद का उम्मीदवार अधिकतम 50,000 रुपये चुनाव खर्च कर सकता है।
- सरपंच पद का उम्मीदवार अधिकतम 2 लाख रुपये चुनाव खर्च कर सकता है।
- पंचायत समिति सदस्य का उम्मीदवार अधिकतम 3,60,000 रुपये चुनाव खर्च कर सकता है।
- जिला परिषद सदस्य का उम्मीदवार अधिकतम 6,00,000 रुपये चुनाव खर्च कर सकता है।    
उपायुक्त ने बताया कि जिला में पंचायती राज चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाने के लिए 115 कलस्टर बनाए गए हैं, इसके लिए अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटियां भी लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पंचायती राज चुनाव प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता केवल ग्रामीण इलाकों में लागू रहेगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यदि नॉमिनेशन फॉर्म में किसी प्रकार की त्रुटियां पाई जाती है तो मौके पर ही उम्मीदवार से बात करके उसे ठीक करवाएं। नॉमिनेशन फार्म में किसी भी प्रकार की कटिंग नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के सफल संचालन के लिए ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मचारियों की दो बार ट्रेनिंग करवाई जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रतिदिन नॉमिनेशन की रिपोर्ट भेजी जाए।


जनसभा के लिए किए जाएंगे स्थान निर्धारित
उन्होंने आरओ व एआरओ को निर्देश दिए कि समय रहते ईवीएम व बैलेट पेपर की जांच करवाएं तथा अपने-अपने स्ट्रांग रूम की भी जांच करें। इसके अतिरिक्त परिवहन व्यवस्था का भी पूरा प्रबंध सुनिश्चित करें। सभी आरओ चुनाव संबंधी शिकायतों का समाधान समय रहते करें ताकि मौके पर समस्या सामने न आए। उन्होंने बताया कि जिला परिषद व ब्लॉक समिति चुनाव के लिए यदि कोई उम्मीदवार रैली करना चाहते हैं तो उन्हें प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी होगी तथा प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थान पर ही जनसभा की जाए। उन्होंने कहा कि मतदान प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 के नियमों की पालना करें तथा मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करवाई जाए। इसके अलावा सभी नागरिक अपने लाइसेंसी हथियार अपने नजदीकी थाना या अधिकृत आर्म डिलर के पास जमा करवाएं।  

बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त सुशील कुमार, एसडीएम ऐलनाबाद डा. वेद प्रकाश, एसडीएम सिरसा राजेंद्र कुमार, एसडीएम डबवाली शंभू राठी, एसडीएम कालांवाली उदय सिंह, डीडीपीओ राजेश, डीआरओ सुरेश कुमार, उपनिदेशक कृषि डा. बाबूलाल, सेवानिवृत तहसीलदार जगदीश मेहता सहित संबंधित बीडीपीओ व अन्य अधिकारी मौजूद थे।

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