दूसरे चरण में प्रदेश के 9 जिलों में होंगे पंचायत चुनाव, 12 नवंबर को होगा सरपंच व पंच पद का मतदान, जानिए उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता, चुनावी खर्च और जमानत राशि के बारे में...

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दूसरे चरण में प्रदेश के 9 जिलों में होंगे पंचायत चुनाव, 12 नवंबर को होगा सरपंच व पंच पद का मतदान, जानिए उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता, चुनावी खर्च और जमानत राशि के बारे में...

हरियाणा के राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री धनपत सिंह ने कहा कि दूसरे चरण में प्रदेश के 9 जिलों में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होंगे। इनमें अम्बाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत जिला शामिल है। इन जिलों में जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों के लिए 9 नवंबर तथा सरपंच व पंच पद के लिए 12 नवंबर को मतदान होगा। यह जानकारी राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री धनपत सिंह ने पंचकूला में प्रेसवार्ता के दौरान दी।  



राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री धनपत सिंह ने कहा कि आज से ही उपरोक्त 9 जिलों के ग्रामीण क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। बाकी 4 जिलों में अभी आचार संहिता नहीं लगेगी। उन्होंने कहा कि सरपंच, पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों का मतदान ईवीएम से होगा जबकि पंच पद का मतदान बैलेट पेपर से होगा। चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने के लिए लगभग 36 हजार कर्मचारियो व अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। श्री धनपत सिंह ने प्रदेश के मतदाताओं से अपील की कि वे पंचायती राज चुनावों में बढ़चढ़ कर हिस्सा लें तथा ईमानदार एवं साफ सुथरी छवि के उम्मीदवारों को जिताएं। उन्होंने यह भी अपील की कि मतदाता जाति, धर्म आदि से ऊपर ऊठकर मतदान करें।     


ये है पंचायत चुनाव का कार्यक्रम

- 15 अक्तूबर को चुनाव वाले 9 जिलों में संबंधित जिला उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), पंचायत चुनाव की विधिवत अधिसूचना जारी करेंगे।

- 21 अक्तूबर से इन जिलों में नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।

- 28 अक्तूबर नामांकन का अंतिम दिन होगा।

- 29 अक्तूबर को नामांकन की जांच (स्क्रूटनी) होगी।

- 31 अक्तूबर को उम्मीदवार दोपहर 3 बजे तक अपना नामांकन वापिस ले सकते हैं।

- 31 अक्तूबर को उम्मीदवारों द्वारा नामांकन वापिस लेने के बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे।

- 31 अक्तूबर को ही चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी।

- 9 नवंबर को पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों का मतदान होगा।

- 12 नवंबर को सरपंच और पंच पद के लिए मतदान होगा।

- मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा।

- यदि किसी जिला परिषद सदस्य व पंचायत समिति सदस्य के लिए दोबारा मतदान (रि-पोल) होता है तो वह 12 नवंबर को करवाया जाएगा।

- यदि किसी सरपंच व पंच पद के लिए दोबारा मतदान (रि-पोल) होता है तो वह 14 नवंबर को होगा।

- सरपंच व पंच पद के नतीजे उसी दिन चुनाव के बाद घोषित कर दिए जाएंगे जबकि जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों के नतीजे सभी चरणों का चुनाव पूरा होने के बाद घोषित किए जाएंगे।


चुनाव लड़ने के लिए यह होगी शैक्षणिक योग्यता


- पंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं व अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवार के लिए 5वीं कक्षा पास होना जरूरी है।  

- सरपंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए (जिसमें अनुसूचित जाति की महिला भी शामिल है) 8वीं पास होना जरूरी है।

- पंचायत समिति सदस्य के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं पास होना जरूरी है।  

- जिला परिषद सदस्य के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं पास होना जरूरी है।  


उम्मीदवार को यह जमा करानी होगी जमानत राशि


- पंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार को 250 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 125 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी।

- सरपंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार को 500 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 250 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी।

- पंचायत समिति सदस्य के अनारक्षित उम्मीदवार को 750 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 375 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी।

- जिला परिषद सदस्य के अनारक्षित उम्मीदवार को 1000 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 500 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी।


यह होगी चुनाव खर्च की सीमा


- पंच पद का उम्मीदवार अधिकतम 50,000 रुपये चुनाव खर्च कर सकता है।

- सरपंच पद का उम्मीदवार अधिकतम 2 लाख रुपये चुनाव खर्च कर सकता है।

- पंचायत समिति सदस्य का उम्मीदवार अधिकतम 3,60,000 रुपये चुनाव खर्च कर सकता है।

- जिला परिषद सदस्य का उम्मीदवार अधिकतम 6,00,000 रुपये चुनाव खर्च कर सकता है।     

 

दूसरे चरण में 48 लाख 67 हजार 132 हैं मतदाता


श्री धनपत सिंह ने बताया कि दूसरे चरण के 9 जिलों में कुल 48 लाख 67 हजार 132 मतदाता हैं। इनमें 25 लाख 89 हजार 270 पुरुष, 22 लाख 77 हजार 795 महिलाएं और 67 अन्य शामिल हैं। श्री धनपत सिंह ने बताया कि इन 9 जिलों में कुल 5 हजार 963 पोलिंग स्टेशन हैं, इनमें से 976 संवेदनशील और 1023 अतिसंवेदनशील हैं।


2683 सरपंचों के लिए होगा दूसरे चरण का चुनाव


श्री धनपत सिंह ने कहा कि दूसरे चरण के 9 जिलों में कुल 57 ब्लॉक हैं। इनमें 2683 सरपंच, 25,655 पंच, 1244 पंचायत समिति, 158 जिला परिषद के लिए चुनाव होगा।  


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