Choptaplus (9896737050) हरियाणा सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता के नाम से शुरू की गई इस योजना के माध्यम से सरकार की ओर से पात्र जरूरतमंद महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 3 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता से लेकर स्वरोजगार स्थापित करने में सहायता प्रदान की जाती है।इसी सोच के साथ हरियाणा सरकार द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में ऐसी ही एक हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना को शुरू किया है। योजना के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है।
इस योजना के तहत निगम द्वारा ऑटो रिक्शा, टैक्सी, सलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, फोटोकॉपी की दुकान, पापड़ बनाना, अचार बनाना, हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल, आइसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्कुट बनाना, हैंडलूम बैग बनाना, कैंटीन सर्विस इत्यादि का अपना काम शुरू करने के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा लाभार्थियों को 36 महीने के लिए 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना का लाभ महिलाओं को केवल तभी प्रदान किया जाएगा जब उनकी पारिवारिक आय 5 लाख या फिर इससे कम हो। यह योजना महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने में की दिशा में बेहद कारगर सिद्ध होगी तथा योजना के माध्यम से महिलाओं के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।
योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण उपलब्ध करवाना है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को 3 लाख तक का ऋण 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाएगा। इस ऋण के माध्यम से प्रदेश की महिलाएं स्वरोजगार स्थापित कर सकेंगी एवं दूसरे नागरिकों को भी रोजगार प्रदान कर सकेंगी।
यह योजना देश की महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाएगी।
हरियाणा महिला विकास निगम की जिला प्रबंधक डा. दर्शना सिंह ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए महिला हरियाणा की स्थाई निवासी होनी चाहिए। योजना का लाभ लेने के लिए महिला की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वह पूर्व के किसी ऋण मामले में डिफाल्टर ना हो। महिला की पारिवारिक आय 5 लाख या इससे कम होनी चाहिए। आवेदक महिला का नाम परिवार पहचान पत्र में दर्ज होना अनिवार्य है।
हरियाणा महिला विकास निगम की जिला प्रबंधक डा. दर्शना सिंह ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए महिला हरियाणा की स्थाई निवासी होनी चाहिए। योजना का लाभ लेने के लिए महिला की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वह पूर्व के किसी ऋण मामले में डिफाल्टर ना हो। महिला की पारिवारिक आय 5 लाख या इससे कम होनी चाहिए। आवेदक महिला का नाम परिवार पहचान पत्र में दर्ज होना अनिवार्य है।
महिलाओं को योजना का लाभ लेने के लिए परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी, ट्रेनिंग प्रमाण पत्र यदि हो तो, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु का प्रमाण, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि लगाने होंगे। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए स्थानीय एमआईटीसी कॉलोनी गली नंबर एक कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा, दूरभाष नंबर 01666-244050 पर भी संपर्क किया जा सकता है। haryananews, cm manohar lal, sirsanews, choptaplus news, haryana govt. india govt., haryana women develpment nigam, self work by women,
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