नगर परिषद सिरसा के वार्डों में आरक्षण को लेकर 12 को लॉटरी प्रक्रिया अपरिहार्य कारणों से स्थगित
सिरसा, 10 सितंबर। उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि हरियाणा पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 5 व हरियाणा पंचायती राज एक्ट (संशोधन) अध्यादेश, 2022 में किए गए प्रावधान के अनुसार ज़िला परिषद, सिरसा के वार्डो में से पिछड़ा वर्ग (क) की सीटों का आरक्षण द्वारा लॉटरी (ड्रॉ ऑफ लॉट्स) के माध्यम से 12 सितंबर को किया जाना था।
बताया कि प्रशासनिक / अपरिहार्य कारणों के चलते आगामी आदेशों तक स्थगित किया जाता है। इस संबंध में आगामी तिथि बारे में बाद में सूचित कर दिया जाएगा।
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