जिला लोक सम्पर्क एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिये निर्देश
- स्थानीय सुखपुरा चौक स्थित पुलिस चौकी का मामला
- कहा, सरकार द्वारा पुलिस को तुरंत एफआईआर दर्ज करने के दिये गए है निर्देश
- संबंधित मामले की राज्य अपराध शाखा से जांच के आदेश
- मामला पुलिस शिकायत प्राधिकरण को होगा रैफर
- पुलिस जांच में शामिल होने का नोटिस देर सांय देने वाले पुलिसकर्मी भी किये निलम्बित
- अधिकारी आम लोगों की आवाज दबाने की न करें कोशिश, जनस्वास्थ्य विभाग के दोषी कनिष्ठï अभियन्ता निलम्बित
रोहतक, 12 अगस्त :हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने स्थानीय सुखपुरा चौक निवासी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने में देरी करने के मामले में पुलिस चौकी के तत्कालीन सभी कर्मचारियों को निलंबित करने के आदेश दिये। उन्होंने इस मामले की राज्य अपराध शाखा से जांच करवाने तथा मामले को पुलिस शिकायत प्राधिकरण को रैफर करने को कहा।
गृह मंत्री अनिल विज आज स्थानीय जिला विकास भवन स्थित सभागार में जिला लोकसम्पर्क एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में 25 शिकायतें एजेंडे में शामिल की गई थी, जिनमें से स्वास्थ्य मंत्री द्वारा ज्यादातर मामलो का निपटारा करने के आदेश दिये तथा अन्य शिकायतों की जांच के लिए समितियां गठित करने के निर्देश दिये।
गृह मंत्री अनिल विज ने स्थानीय सुखपुरा चौक निवासी उमेश कुमार की पुलिस चौकी कर्मचारियों द्वारा मौके पर शिकायत दर्ज न करने संबंधी मामले की सुनवाई करते हुए सुखपुरा चौक पुलिस चौकी में तैनात तत्कालीन सभी पुलिस कर्मचारियों को निलम्बित करने के आदेश जारी किये। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पुलिस को तुरंत एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए है।
गृह मंत्री ने स्थानीय तिलक नगर निवासी दलबीर की शिकायत की सुनवाई करते हुए शिकायतकर्ता को जांच में शामिल होने के लिए देर सांय नोटिस देने वाले पुलिस कर्मियों को भी निलङ्क्षम्बत करने के आदेश दिये। उन्होंने कहा कि आम जनता में पुलिस के प्रति भय नहीं होना चाहिए। उन्होंने शिकायतकर्ता के परिवार को देर रात अनजान फोन नम्बरों से फोन कर परेशान करने के संदर्भ में एफआईआर दर्ज कर जांच करने के निर्देश दिये।
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