हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में दोषी करार

Advertisement

6/recent/ticker-posts

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में दोषी करार

 हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में दोषी करार दिए गए हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में  दोषी करार दिए गए हैं. दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ओम प्रकाश चौटाला को मामले में दोषी करार दिया है।



अब कोर्ट ओम प्रकाश चौटाला की सजा पर 26 मई को बहस करेगी. इससे पहले 19 मई को राऊज एवन्यू कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में सीबीआई ने 26 मार्च, 2010 को चौटाला के खिलाफ चार्ज शीट दाखिल किया था और उन्हें 1993 से 2006 के बीच कथित रूप से उनकी वैध आय से काफी अधिक 6.09 करोड़ रुपये की संपत्ति जुटाने के लिए जिम्मेदार ठहराया था।


बता दें कि साल 2019 में प्रवर्तन निदेशालय ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की 3 करोड़ 68 लाख की संपत्तियों को जब्त किया था. इन संपत्तियों में ओम प्रकाश चौटाला के फ्लैट, प्लॉट और जमीन शामिल थे.जब्‍त की गईं संपत्तियां नई दिल्ली, पंचकूला और सिरसा में स्थित हैं. यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज FIR को लेकर हुई थी. बता दें कि पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को जनवरी, 2013 में जेबीटी घोटाले में दोषी करार दिया गया था. इनेलो सुप्रीमो को प्रीवेंशन ऑफ करप्शन में सात साल और षड्यंत्र में दोषी पाए जाने पर 10 साल की सज़ा हुई थी।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ