फतेहाबाद जिले ( Fatehabad distt. )के एक गांव निवासी 14 साल की लड़की ने महिला पुलिस थाना फतेहाबाद (women police stetion) में शिकायत देकर अपने पिता के खिलाफ 1 सितंबर 2020 को केस दर्ज कराया था। उसने लीगल एड कौंसिल की मौजूदगी में बयान दर्ज करवाया था कि वह 5वीं पास है और घरेलू काम करती है। उसकी माता की तीन साल पहले मौत हो गई थी। उसकी माता की मौत के बाद उसका पिता उस पर गलत नियत रखता था। पिता ने एक दिन उससे दुष्कर्म किया। इसके बाद से वह 2 साल से उसके दुष्कर्म कर रहा था। जिससे वह 4 माह की गर्भवती भी हो गई। इस पर पुलिस ने पीड़िता के पिता के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 व पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस को दोषी ने अपने डिसक्लोजर में अपना अपराध मानते हुए कबूल किया कि उसने गलत काम किया है। कोर्ट ने उसे 20 साल केद की सजा सुनाई। फतेहाबाद में दुष्कर्मी पिता को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह ने 20 साल कैद की सजा सुनाई। वह दो साल से अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म कर रहा था। नाबालिगा इससे गर्भवती भी हुई।
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