सिरसा । हरियाणा के सिरसा में कोर्ट(Sirsa court) ने सातवीं कक्षा की 14 वर्षीय छात्रा से रेप (Rape) करने वाले दोषी 22 वर्षीय युवक को दुष्कर्म व पोस्को एक्ट की अलग-अलग धाराओं में दस- दस साल की सजा (10 year punisment) सुनाई है। साथ ही अलग-अलग धाराओं में कुल 40 हजार का जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक महीना अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
जानकारी अनुसार, 19 मार्च 2019 को सिरसा की जेजे कॉलोनी निवासी 14 वर्षीय नाबालिग ने पुलिस में शिकायत दी कि वह सातवीं कक्षा में पढ़ती है। कॉलोनी में रहने वाला 22 वर्षीय अजय मुझे आते-जाते हुए देखता था। दिसंबर 2018 में अजय उनके घर रात को आया। उस रात को परिजन घर पर नहीं थे और बड़ी बहन अंदर कमरें में सो रही थी। अजय उसे छत पर ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया।
नाबालिग के चाइल्ड वेलफेयर काउंसिल के समक्ष बयान दर्ज करवाए गए। पुलिस ने नाबालिग के बयान के आधार पर अजय के खिलाफ दुष्कर्म और पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। 14 फरवरी 2022 को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अजय को धारा 376 के तहत दस साल की सजा व दस हजार रुपए जुर्माना किया है। इसके साथ धारा 313 के तहत दस साल की सजा व 10 हजार रुपए जुर्माना, धारा 451 के तहत एक साल की सजा व 20 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। sale now pr click करें
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