सिरसा, 21 दिसंबर। उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि जिलावासी भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध की रोकथाम में प्रत्येक पूरी सजगता का परिचय देते हुए सामाजिक जिम्मेदारी निभाएं। भ्रूण लिंग जांच के बारे में प्रशासन को सूचना देने वाले स्रोतों को पूर्णतया गोपनीय बनाए रखते हुए एक लाख रुपये तक की राशि इनाम स्वरूप स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से देने का प्रावधान हरियाणा सरकार ने किया है।
उपायुक्त ने कहा कि जिला में लिंगानुपात सुधार की दिशा में गंभीरता से कदम उठाए जा रहे हैं और लिंग जांच कर भ्रूण हत्या जैसा जघन्य अपराध करने वालों की सूचना मिलने पर पीएनडीटी एक्ट के तहत तत्काल कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि भ्रूण हत्या मानवता के खिलाफ अपराध है और इस अपराध की रोकथाम के लिए पीएनडीटी एक्ट के तहत लिंग जांच व भ्रूण हत्या करने वालों के खिलाफ सख्ती से काम किया जा रहा है। समाज के प्रत्येक जागरूक व्यक्ति को ऐसी गतिविधियों की रोकथाम के लिए सजग रहना चाहिए।
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उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास व पुलिस विभाग द्वारा लिंग जांच करने वालों की हर गतिविधि पर पूरी नजर रखी जा रही है। हरियाणा सरकार की ओर से स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से लिंग जांच करने वाले व्यक्ति अथवा संस्थान की सूचना देने वाले स्रोतों को पूर्णतया गुप्त रखते हुए एक लाख रुपये की राशि इनाम के रूप में दिए जाने का प्रावधान है।
यह इनाम राशि उक्त व्यक्ति को सूचना सही पाने तथा उचित कार्रवाई होने के उपरांत दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय उन्हें उपायुक्त कार्यालय के दूरभाष नंबर 01666-248890 व मोबाइल नंबर 94672-70070 पर लिंग जांच करने वालों के बारे में सूचित कर सकते हैं।
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उपायुक्त ने कहा कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत प्रदेश सरकार द्वारा कई कारगर योजनाएं क्रियांवित की गई हैं। उन्होंने कहा कि आज के समय में बेटा व बेटी में कोई अंतर नहीं है, अगर जरूरत है तो केवल अपनी सोच बदलने की। अगर बेटियों को भी सही मार्गदर्शन व प्रोत्साहन मिले तो वे भी अपने परिवार व क्षेत्र का नाम रोशन कर सकती हैं
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