अजीत बैनीवाल हत्या मामले में एडीजे कोर्ट भादरा ने सभी 8 आरोपियों को माना दोषी, हत्या के आठ दोषियों को आजीवन कारावास
शराब माफिया के खिलाफ बोलने पर हुई थी छात्रसंघ अध्यक्ष अजीत की हत्या, छह साल बाद आया फैसला
भादरा। हनुमानगढ़ जिले के भादरा में अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश कमल लोहिया ने छह साल पुराने हत्या के मामले में सभी आठों आरोपियों को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हत्या के मामले मे सभी आठों आरोपियों रमेश उर्फ धोनी, मुकेश शर्मा, विनोद कुमार, रविन्द्र कुमार शर्मा, जेपी उर्फ जयप्रकाश, मुकेश उर्फ प्रीतम सोनी, संजीव कुमार और रोशन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
स्थानीय अपर सेशन न्यायालय ने 8 आरोपितों रमेश उर्फ धोनी निवासी दयावट, मुकेश शर्मा निवासी जाटान, रविन्द्र शर्मा निवासी निनाण, प्रीतम उर्फ मुकेश सोनी निवासी ढाणी मोहब्बतपुर,जयप्रकाश नाई निवासी छानी बड़ी, विनोद झाझड़िया निवासी ढाणी बड़ी, संजय निवासी लुदेसर व रोशन बैनीवाल निवासी खचवाना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
*#यह है मामला-*
भादरा स्थित महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय के एसएफआई से छात्र संघ अध्यक्ष अजीत बैनीवाल की महज 18 वर्ष की उम्र में 29 अप्रैल 2015 को शराब माफियाओं के कारिंदो ने उस समय पीट-पीट कर हत्या कर दी। जब वह अपने गांव खचवाना से अपने साथी सुरेन्द्र के साथ बाइक से प्रथम वर्ष का पेपर देने के लिए भादरा आ रहा था। मौके पर पहुंचे हरदत्त नाई और कुछ लोगों ने उसे तत्काल भादरा के राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया। जहां से उसे हिसार रैफर कर दिया गया, हिसार पहुंचने से पहले उसकी मृत्यु हो गई।
*#न्याय की लड़ाई लड़ते हुए पिता की हुई मौत-*
घटना के बाद मामला काफी गर्माया और गांव-गांव में लोग शराब ठेकेदारों के विरोध में इकट्ठे हुए। अजीत के पिता जिले सिंह ने अपने बेटे के हत्यारों और शराब ठेकेदारों के खिलाफ काफी लम्बी लड़ाई लड़ी। परन्तु 15 मार्च 2019 को लड़ाई अधूरी छोड़कर उनकी मौत हो गई। अजीत अपने माता-पिता के इकलौता बेटा था।
एसएफआई कार्यकर्ता व महाराजा अग्रसेन कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष अजीत बेनीवाल हत्याकांड में स्थानीय अपर सेशन न्यायाधीश कमल लोहिया ने मंगलवार को 8 आरोपितों को कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है। घटना 6 साल 7 माह 2 दिन पहले की 28 अप्रैल 2015 की मुन्सरी बस स्टैंड के नजदीक की है । जिसमें हमलावरों ने अजीत बेनीवाल को गंभीर चोटे पहुंचाई, बाद में भादरा अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद हिसार ले जाते समय उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने इस सम्बन्ध में एफ.आई. आर .न.81/2015 दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया था। जिसमें स्थानीय अपर सेशन न्यायालय ने आज 8 आरोपितों
रमेश उर्फ धोनी निवासी दयावट, मुकेश शर्मा निवासी जाटान, रविन्द्र शर्मा निवासी निनाण
प्रीतम उर्फ मुकेश सोनी निवासी ढाणी मोहब्बतपुर,
जयप्रकाश नाई निवासी छानी बड़ी, विनोद झाझड़िया निवासी ढाणी बड़ी, संजय निवासी लुदेसर व रोशन बैनीवाल निवासी खचवाना को दोष सिद्ध करार कर
धारा 147 में प्रत्येक को 2 वर्ष के कठोर कारावास व 500 रुपये जुर्माना,
धारा148 में प्रत्येक को 3 वर्ष के कठोर कारावास व 1000 रूपये जुर्माना,
धारा 341/149 में प्रत्येक को 1 वर्ष का साधारण कारावास व 500 रूपये का जुर्माना,
धारा 302/149 में प्रत्येक को आजीवन कारावास व 5000 रूपये जुर्माना एवं
धारा 120 बी में प्रत्येक को आजीवन कारावास व 5000 रूपये जुर्माना से दंडित किया है। प्रकरण में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक विक्रम शर्मा व पीड़ित पक्ष की ओर अधिवक्ता गण भूपसिंह बेनीवाल, जगदीश चलाना व राजेंद्र बेनीवाल ने पैरवी की।
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