ऐलनाबाद विधानसभा उप चुनाव में एक लाख 51 हजार 524 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें 81 हजार 734 पुरुष व 69 हजार 890 महिलाएं शामिल

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ऐलनाबाद विधानसभा उप चुनाव में एक लाख 51 हजार 524 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें 81 हजार 734 पुरुष व 69 हजार 890 महिलाएं शामिल




उपायुक्त अनीश यादव ने मतदान प्रक्रिया के सफलतापूर्वक समापन के लिए ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र वासियों व कर्मचारियों के साथ-साथ मीडिया का किया धन्यवाद
सिरसा, 31 अक्टूबर। ऐलनाबाद विधानसभा उप चुनाव 2021 के लिए 30 अक्टूबर को मतदान प्रक्रिया का सफलतापूर्वक समापन हो गया। विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदान प्रतिशत 81.42 रहा।
उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में एक लाख 51 हजार 524 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया जिसमें 81 हजार 734 पुरुष व 69 हजार 890 महिलाएं शामिल हैं। क्षेत्र में कुल 81.42 प्रतिशत मतदान हुआ। उन्होंने बताया कि मतगणना आगामी दो नवंबर को स्थानीय चौ. देवीलाल विश्वविद्यालय के डा. अंबेडकर लॉ भवन में की जाएगी। उन्होंने मतदान प्रक्रिया के सफलतापूर्वक समापन के लिए चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों के कार्यों की सराहना की और प्रशासन के सहयोग के लिए जिलावासियों व मीडिया कर्मियों का धन्यवाद भी किया। उन्होंने बताया कि ऐलनाबाद विधानसभा उप चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष, शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुई है।
उन्होंने ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में मतदान प्रक्रिया के शांतिपूर्वक समापन के लिए चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के कार्य प्रणाली की सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव प्रक्रिया के सफल संचालन के लिए ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्रवासियों व राजनीतिक दलों द्वारा प्रशासनिक सहयोग के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने मीडिया कर्मियों द्वारा मतदान प्रक्रिया की

सकारात्मक कवरेज के लिए धन्यवाद किया।

मतगणना के दिन शराब बिक्री पर रहेगी पाबंदी
सिरसा, 31 अक्टूबर। आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) जितेंद्र कुमार राघव ने बताया कि ऐलनाबाद विधानसभा उप चुनाव 2021 की मतगणना दो नवंबर को स्थानीय चौ. देवीलाल विश्वविद्यालय के डा. अंबेडकर लॉ भवन में की जाएगी। मतगणना के मद्देनजर मतगणना केंद्र, विधानसभा क्षेत्र में व साथ लगते तीन किलोमीटर के क्षेत्र में शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी। ये आदेश दो नवंबर को मतगणना सम्पन्न होने तक लागू रहेंगे। इस दौरान शराब की बिक्री पर पूरी तरह मनाही होगी। ये आदेश हरियाणा शराब लाइसेंस नियम 1970 के नियम 37(10) व हरियाणा आबकारी पॉलिसी 2021-22 के क्लॉस 2.13.1 के तहत जारी किए गए हैं। आदेशों की उल्लंघना करते पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इन आदेशों के तहत उक्त अवधि के दौरान अवैध रूप से शराब का भंडारण करने वाले के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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