महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि 9 अगस्त तक बढ़ी, कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी, प्रशिक्षण संस्थान (सरकारी या गैर सरकारी) शर्तों के साथ खुल सकेंगे।

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महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि 9 अगस्त तक बढ़ी, कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी, प्रशिक्षण संस्थान (सरकारी या गैर सरकारी) शर्तों के साथ खुल सकेंगे।

 


सिरसा, 02 अगस्त ! उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन अनीश यादव ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि को 9 अगस्त, 2021 प्रात: पांच बजे तक बढ़ा दिया गया है, जिसके मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा नई हिदायतें जारी की गई है।
जारी किये गये आदेशों के अनुसार पहले से जारी रियायतें लोगों को मिलती रहेंगी। 50 फीसदी क्षमता के साथ रेस्टोरेंट व बार (होटल व माल के रेस्टोरंट व बार) सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक खोले जा सकते हैं। होम डिलीवरी का समय भी यही रहेगा। वही स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट खुलने का समय प्रात: 8 बजे से 11 बजे तक निर्धारित किया गया है। होटल, रेस्टोरेंट तथा फास्ट फूड की होम डिलीवरी के लिए सांय 11 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।
आदेशों में विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों, सरकारी विभागों की प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन की अनुमति दी गई है, लेकिन इस दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड-19 प्रोटोकॉल संबंधी हिदायतो का सख्ती से पालन किया जाना अनिवार्य है। विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को सलाह दी गई है कि वे नए सत्र से ही छात्रों को क्लास के लिए बुलवाएं। कॉलेज में डाउट क्लास, एग्जाम प्रैक्टिकल, लैब एक्सपेरिमेंट क्लास को ही अनुमति दें, इस दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित किया जाये।  इन केंद्रों को प्रशिक्षकों को इस तरह बांटना होगा कि भीड़ एकत्रित न हो। हालांकि कोविड अनुकूल व्यवहार, सामाजिक दूरी के नियमों व केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी हिदायतों का पालन इन परिसरों में करना होगा।
हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत स्थापित ओपन ट्रेनिंग सेंटर को खोलने की अनुमति दी गई है। कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी, प्रशिक्षण संस्थान (सरकारी या गैर सरकारी) शर्तों के साथ खुल सकेंगे। आईटीआई के विद्यार्थियों की शंकाएं दूर करने के लिए, प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल कक्षाओं, प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए खोलने की अनुमति प्रदान की गई है।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के तहत सभी दुकानें सुबह 9 बजे से रात 10 बजे, मॉल्स को सुबह 10 बजे से सायं 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। क्लब, रेस्टोरेंट, गोल्फ क्लब के बार भी सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक खुले रह सकते हैं। जिम सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इस दौरान सामाजिक दूरी और नियमित सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना होगा। क्लब / गोल्फ कोर्स को 50 फीसदी क्षमता  के साथ खोलने की अनुमति होगी।
जारी आदेश के तहत शादियों, अंतिम संस्कार में 100 व्यक्तियों के एकत्रित होने की अनुमति होगी। हालांकि शादियां घर तथा न्यायालय के अलावा अन्य स्थानों पर भी हो सकेंगी। खुले स्थानों पर 200 व्यक्तियों को एकत्रित होने की अनुमति होगी, जिसके लिए कोविड-19 अनुकूल व्यवहार व सामाजिक दूरी का सख्ती से पालन करना होगा। स्वीमिंग पूल को केवल खेल-कूद एवं तैराकी के अभ्यास एवं प्रतियोगिता के लिए खोला जा सकेगा। सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए नियमित रूप से पालन करना होगा तथा कोविड उचित व्यवहार अपनाना होगा। सिनेमा हॉल (मॉल्स में स्थित एवं स्टैंड अलोन) को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी।
आदेशों के अनुसार एक साथ 50 व्यक्तियों के साथ धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति होगी। इन स्थलों पर सामाजिक दूरी नियमित सेनेटाइजेशन तथा कोविड उचित व्यवहार की शर्तों का पालन करना होगा। कॉर्पोरेट ऑफिस पूर्ण उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। इन्हें भी सामाजिक दूरी, नियमित सेनेटाइजेशन एवं कोविड उचित व्यवहार के नियम की पालना करनी होगी। सभी उत्पादन इकाइयों, प्रतिष्ठान एवं उद्योगों को कार्य की अनुमति होगी, हालांकि उन्हें कोविड-19 के उचित व्यवहार, हिदायतों आदि का पालन करना होगा। खेल परिसर व स्टेडियम आउटडोर खेल प्रतियोगिताओं सहित खेल गतिविधियों के लिए खुल सकेंगे (दर्शकों को अनुमति नहीं होगी)। इन गतिविधियों के दौरान सामाजिक दूरी, खेल परिसर का नियमित सैनिटाइजेशन तथा कोविड उचित व्यवहार का पालन सुनिश्चित करना होगा। इस दौरान कोरोना से बचाव के सभी निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा।

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