जिला में एक लाख 72 हजार से अधिक लाभार्थी उठा रहे विभिन्न पेंशन योजनाओं का लाभ, जून माह में पेंशनधारकों को 42 करोड़ 32 लाख से अधिक की राशि सीधे उनके खाते में डाली गई : उपायुक्त अनीश यादव

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जिला में एक लाख 72 हजार से अधिक लाभार्थी उठा रहे विभिन्न पेंशन योजनाओं का लाभ, जून माह में पेंशनधारकों को 42 करोड़ 32 लाख से अधिक की राशि सीधे उनके खाते में डाली गई : उपायुक्त अनीश यादव

 




सिरसा, 15 जुलाई। उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि जिला में एक लाख 72 हजार 266 लाभार्थी समाज कल्याण विभाग की विभिन्न पेंशन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। विभाग द्वारा जून 2021 की पेंशन 42 करोड़ 32 लाख एक हजार 300 रुपये की राशि इन पेंशनधारकों के बैंक खातों में डाली गई। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए वृद्धावस्था सम्मान पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, लाडली पेंशन, बौना पेंशन, किन्नर पेंशन, निराश्रित बच्चों को आर्थिक सहायता व स्कूल जाने में असमर्थ मंदबुद्धि बच्चों की पेंशन आदि कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है।
उन्होंने बताया कि वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के तहत एक लाख सात हजार 991 लाभार्थियों को 26 करोड़ 99 लाख 77 हजार 500 रुपये की राशि तथा दिव्यांग पेंशन योजना के तहत 11 हजार 894 लाभार्थियों को 2 करोड़ 97 लाख 35 हजार रुपये की राशि बैंक के माध्यम से उनके खाते में भेजी जा रही है। इसी प्रकार विधवा पेंशन योजना के तहत 41 हजार 474 महिलाओं को 10 करोड़ 39 लाख 35 हजार रुपये, निराश्रित आर्थिक सहायता योजना के तहत 7893 बच्चों को एक करोड़ 26 लाख 28 हजार 800 रुपये, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के तहत 2298 लाभार्थियों को 57 लाख 45 हजार रुपये, स्कूल जाने में असमर्थ मंदबुद्धि बच्चों को वित्तीय सहायता योजना के तहत 600 लाभार्थियों को 11 लाख 40 हजार 100 रुपये, किन्नर भत्ता योजना के तहत 10 लाभार्थियों को 25 हजार रुपये तथा बौना पेंशन योजना के तहत 6 लाभार्थियों को 15 हजार रुपये की राशि दी जा रही है।
उन्होंने बताया कि वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना, किन्नर भत्ता योजना व बौना पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को 2500 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है। इसके अलावा निराश्रित बच्चों को आर्थिक सहायता योजना के तहत 1600 रुपये प्रति बच्चा (अधिकतम दो बच्चों तक 3200 रुपये) तथा स्कूल जाने में असमर्थ मंदबुद्धि बच्चों को वित्तीय सहायता योजना के तहत 1900 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है।
पेंशन योजनाओं के लाभ के लिए परिवार पहचान पत्र जरूरी :
जिला समाज कल्याण अधिकारी नरेश बत्रा ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा पेंशन योजनाओं को परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ दिया गया है। इसलिए अब आवेदन के साथ परिवार पहचान पत्र लगाना जरूरी है। आवेदक नई पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। नई पेंशन के लिए आवेदक अपने साथ आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता कॉपी की फोटो प्रति लेकर संबंधित सीएससी में आवेदन कर सकता है। आवेदन के उपरांत आवेदक को अपने सभी दस्तावेज समाज कल्याण विभाग में जमा करवाने होंगे।

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