बागवानी को बढ़ावा देने के लिए किसानों को दिया जा रहा है 100 प्रतिशत तक का अनुदान

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बागवानी को बढ़ावा देने के लिए किसानों को दिया जा रहा है 100 प्रतिशत तक का अनुदान

 


बागवानी को बढ़ावा देने के लिए किसानों को दिया जा रहा है 100 प्रतिशत तक का अनुदान : उपायुक्त अनीश यादव

-उपायुक्त ने किसानों से की बागवानी फसलों को अपनाने की अपील
सिरसा, 22 जुलाई। प्रदेश
 सरकार द्वारा बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने और किसानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं के तहत बागवानी फसलों पर 25 से 100 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाता है।
उपायुक्त अनीश यादव ने किसानों से बागवानी फसलों को अपनाने का आह्वान करते हुए कहा वे कम पानी का इस्तेमाल कर बागवानी फसलों से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इसलिए किसान बागवानी अपनाकर प्रदेश सरकार की  योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं।
उपायुक्त ने बताया कि एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत किसानों के खेतों पर सामान्य दूरी पर पौधारोपण हेतू नींबू, अमरूद, अनार व बेरी के बाग लगाने हेतू 50 प्रतिशत अनुदान राशि दिए जाने का प्रावधान है जो कि नींबू पर 12002 रुपये, अमरूद पर (6मीटर&6मीटर) 11502 रुपये, अमरूद पर (3मीटर&6मीटर) 14495 रुपये, अनार पर 15900 रुपये व बेर पर 8502 रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से दिए जाने का प्रावधान है। हाईब्रिड सब्जी उत्पादन तहत किसानों के खेतों में हाईब्रिड सब्जी लगाने के लिए 20 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से 40 प्रतिशत अनुदान राशि किसानों को दी जाती है। पोली हाऊस व नैट हाऊस स्थापित करने हेतू 65 प्रतिशत की दर से अनुदान राशि प्रदान की जाती है। पोली हाऊस व नैट हाऊस में हाई वैल्यू सब्जियों के अनुदान इस मद् में ज्यादा मूल्य वाले हाईब्रिड सब्जी बीजों जैसा कि खीरा, टमाटर, शिमला मिर्च इत्यादि सब्जियों के पोली हाऊस/नैट हाऊस में उत्पादन करने पर 70 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अनुदान राशि दी जाती है। आईपीएम व आईएनएम मद् में सब्जियां तथा बागों के तत्व प्रबंधन हेतू 1200 रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से 30 प्रतिशत अनुदान राशि के रूप में किसानो को दी जाती है।
उपायुक्त ने बताया कि मधुमक्खी पालन में प्रति किसान अधिकतम 50 मधुमक्खी के बक्से व 400 फ्रेम दिए जा सकते हंै। इस योजना के तहत किसानों को 85 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। बागवानी मशीनीकरण इस मद में छोटे टैक्ट्रर (20 बीएचपी तक), पावर टिलर, पौधों पर स्प्रे करने का यंत्र इत्यादि (500 से 1000 लीटर ट्रैक्टर लिफ्टिड पॉवर स्प्रे पम्प), बैटरी चालित स्प्रै पम्प, इंजन चालित स्प्रै पम्प इत्यादि पर किसानों 25 से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा सकता है। पैक हाऊस इस मद में किसानों को दो लाख रुपये प्रति इकाई 50 प्रतिशत अनुदान रूप में अनुदान राशि दी जाती है। कोल्ड स्टोरेज में किसानों को एक करेाड़ 75 लाख रुपये प्रति इकाई 35 प्रतिशत अनुदान रूप में दी जाती है। उन्होंने बताया कि एकीकृत खुंभ उत्पादन कंपोस्ट मैकिंग में 40 प्रतिशत अनुदान के साथ 8 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाता है। इसी प्रकार से पुराने बागों का सुधार और नवीनीकरण करने के लिए 20 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

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