आवश्यक खाद्य पदार्थाें के रेट निर्धारित ।। अधिक रेट वसूलने वाले दुकानदार के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई

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आवश्यक खाद्य पदार्थाें के रेट निर्धारित ।। अधिक रेट वसूलने वाले दुकानदार के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई

 


आवश्यक खाद्य पदार्थाें की कालाबाजारी रोकने के लिए रेट निर्धारित : उपायुक्त प्रदीप कुमार

- निर्धारित रेट से अधिक रेट वसूलने वाले दुकानदार के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई
सिरसा, 05 मई।
उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा जिला में आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कालाबाजारी रोकने के लिए उनके रेट निर्धारित किए हैं। कोई भी दुकानदार प्रशासन द्वारा निर्धारित रेट से अधिक रेट वसूल करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई की जाएगी।


उपायुक्त ने आमजन से आह्वïान किया है कि यदि कोई भी दुकानदार निर्धारित रेट से अधिक रेट लेता है तो इस संबंध में संबंधित क्षेत्र के सहायक खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी / निरीक्षक खाद्य एवं पूर्ति को निर्धारित मुल्य से अधिक मुल्य लेने के बारे में तथा वजन में कम / अधिक तोलने बारे विधिक माप विज्ञान निरीक्षक धर्मपाल (मोबाइल नंबर 94161-90312) को अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उपायुक्त के दिशा निर्देशानुसार जिला खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी द्वारा किरयाणा होलसेलर व किरयाणा रिटेलर दुकानदारों की आवश्यक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता व उनके जांच भी की गई। इसके अलावा दुकानदारों को निर्देश दिए कि वे आवश्यक खाद्य पदार्थों के रेट निर्धारित रेट से अधिक न वसूलें, अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

आवश्यक खाद्य पदार्थों के रेट :
उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि चावल परमल के थोक रेट दो हजार 850 से तीन हजार 300 रुपये प्रति क्विंटल व खुदरा रेट 33 से 35 रुपये प्रति किलो, गेहूं (कोड 1100) पीबीडब्ल्यू-343 के थोक रेट दो हजार रुपये प्रति क्विंटल व खुदरा रेट 22 रुपये प्रति किलो, गेहूं का आटा (लूज) के थोक रेट दो हजार 100 से दो हजार 200 रुपये प्रति क्विंटल व खुदरा रेट 22-25 रुपये प्रति किलो, चने की दाल (कोड 1200) सूखी दाल के थोक रेट सात हजार 100 रुपये प्रति क्विंटल व खुदरा रेट 75 रुपये प्रति किलो, मूंग (साबुत) के थोक रेट नौ हजार 800 रुपये प्रति क्विंटल व खुदरा रेट 105 रुपये प्रति किलो, उड़द की दाल (501/44 ब्रांड) के थोक रेट नौ हजार 800 रुपये प्रति क्विंटल व खुदरा रेट 105 रुपये प्रति किलो, अरहर दाल (1300) किंग ब्रांड के थोक रेट 11 हजार रुपये प्रति क्विंटल व खुदरा रेट 120 रुपये प्रति किलो निर्धारित किया गया है। 

इसी प्रकार मसूर साबुत (खजाना) के थोक रेट सात हजार 800 रुपये प्रति क्विंटल व खुदरा रेट 81 रुपये प्रति किलो, चीनी (1400) एम-30 के थोक रेट तीन हजार 650 रुपये प्रति क्विंटल व खुदरा रेट 38 रुपये प्रति किलो, मूंगफली का तेल (गिनी 15 लीटर) के थोक रेट दो हजार 600 रुपये व खुदरा रेट 180 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि सोया तेल (गिनी 15 लीटर) के थोक रेट दो हजार 205 रुपये व खुदरा रेट 160 रुपये प्रति लीटर, सरसों का तेल (गिनी 15 लीटर) के थोक रेट दो हजार 250 रुपये व खुदरा रेट 160 रुपये प्रति लीटर, सूूरजमुखी का तेल (फाच्र्यूून 15 लीटर) के थोक रेट दो हजार 400 रुपये व खुदरा रेट 170 रुपये प्रति लीटर, वनस्पति ऑयल (गगन 15 लीटर) के थोक रेट एक हजार 965 रुपये व खुदरा रेट 135 रुपये प्रति लीटर, पालम तेल (गिनी 15 लीटर) के थोक रेट एक हजार 950 रुपये व खुदरा रेट 135 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है।



 चाय (खुली 1800) के थोक रेट 27 हजार रुपये प्रति क्विंटल व खुदरा रेट 300 रुपये प्रति किलो, नमक (खुला / पैक) कोड 2100 के थोक रेट एक हजार 800 रुपये प्रति क्विंटल व खुदरा रेट 20 रुपये प्रति किलो, गुड़ कोड 2300 के थोक रेट तीन हजार 600 रुपये प्रति क्विंटल व खुदरा रेट 38 रुपये प्रति किलो तथा दूध वीटा का खुदरा रेट पांच हजार रुपये प्रति क्विंटल व खुदरा रेट 50 रुपये प्रति किलो निर्धारित किया गया है।

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