लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलने का समय निर्धारित।। पढ़िए पूरी जानकारी

Advertisement

6/recent/ticker-posts

लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलने का समय निर्धारित।। पढ़िए पूरी जानकारी

 


लॉकडाउन : आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलने का समय निर्धारित : उपायुक्त प्रदीप कुमार

-सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक किरयाणा,
-फल व सब्जियों तथा दूध व दुग्ध उत्पाद की दुकानें सुबह 5 से सुबह 9 बजे तक तथा सायं 5 बजे से सायं 7 बजे तक खुली रहेंगी
-मेडिकल हाल, केमिस्ट, फार्मेसिज 24 घंटे खुली रहेंगी
-मंडियों में फसल खरीद नहीं होगी, परंतु उठान का कार्य 24 घंटे जारी रहेगा
-खाद, बीज व किटनाशक, पशु चारा तथा कृषि उपकरण की दुकानें प्रात: 10 बजे से सायं 3 बजे तक रहेंगी खुली
-पैट्रोल पंप प्रात: 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक रहेंगे खुले
सिरसा, 3 मई।

                  उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के मद्देनजर प्रदेश सरकार के आदेशानुसार जिला में 10 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया है। आमजन की सुविधा को देखते हुए लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के खोलने का समय निर्धारित किया गया है। दुकानदार निर्धारित समय अनुसार ही अपनी दुकानों को बंद करेंगे व खोलेंगे। इस दौरान सोशल डिस्टेसिंंग, मास्क आदि बचाव उपायों की कड़ाई से पालना करेंगे। नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
                  उन्होंने बताया कि किरयाणा दुकानों के लिए प्रात: 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोलने का समय निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार फल व सब्जियोंं तथा दूध व दुग्ध उत्पाद की दुकानें सुबह के समय प्रात: 5 से सुबह 9 बजे तक तथा सांय 5 बजे से सांय 7 बजे तक खुली रहेंगी। उन्होंने बताया कि मेडिकल हाल, केमिस्ट, फार्मेसिज 24 घंटे खुली रहेंगी। इसी प्रकार मंडियों में फसल खरीद नहीं होगी, परंतु उठान का कार्य 24 घंटे जारी रहेगा। उपायुक्त ने बताया कि खाद, बीज व किटनाशक, पशु चारा तथा कृषि उपकरण की दुकानें प्रात: 10 बजे से सायं 3 बजे तक खुली रहेंगी। पैट्रोल पंप प्रात: 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुले रहेंगी।
                  उपायुक्त ने संबंधित एसडीएम को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्र में लॉकडाउन के दौरान दुकानों के लिए निर्धारित किए गए समय की अनुपालना करवाना सुनिश्चित करेंगे। कोई भी उल्लंघना करता है, तो उसके खिलाफ धारा 51 से 60 व धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ