सिरसा सहित 9 जिलों में लगा वीकेंड लॉकडाउन, लोगों की आवाजाही व वाहनों के आवागमन पर रहेगी रोक, आवश्यक सेवाओं और कोविड-19 ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को रहेगी छूट

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सिरसा सहित 9 जिलों में लगा वीकेंड लॉकडाउन, लोगों की आवाजाही व वाहनों के आवागमन पर रहेगी रोक, आवश्यक सेवाओं और कोविड-19 ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को रहेगी छूट

 


सिरसा सहित 9 जिलों में लगा वीकेंड लॉकडाउन

- लोगों की आवाजाही व वाहनों के आवागमन पर रहेगी रोक
- आवश्यक सेवाओं और कोविड-19 ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को रहेगी छूट
सिरसा, 30 अप्रैल।

                    कोरोना संक्रमण फैलाव को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने सिरसा सहित प्रदेश के 9 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन लागू करने के आदेश जारी किए है। जिला सिरसा में भी वीकेंड लॉकडाउन शुक्रवार 30 अप्रैल को रात्रि 10 बजे से प्रभावी होगा जो 3 मई सोमवार को प्रात: 5 बजे तक लागू रहेगा।
                    उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन लागू करने के आदेश दिए है जिसके तहत जिला में इन आदेशों के तहत कोई भी नागरिक अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। इसके साथ-साथ वाहनों के आवागमन व पैदल नागरिक सार्वजनिक स्थलों पर घूमने पर पाबंदी रहेगी। उन्होंने बताया कि आवश्यक सेवाओं के वाहनों, इस कार्य में लगे हुए लोगों, स्वास्थ्य कर्मियों, ड्यूटी पर तैनात नगर निकाय कर्मियों, ड्यूटी मजिस्ट्रेट, पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ), बिजली, अग्निशमन, मान्यता प्राप्त पत्रकार सहित कोविड-19 ड्यूटी में तैनात कर्मियों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि परीक्षा और परीक्षा केंद्रों की मूवमेंट जारी रहेगी। आवश्यक सेवाओं और कोविड-19 ड्यूटी में तैनात कर्मियों को पहचान पत्र साथ रखना होगा। उन्होंने कहा कि आवश्यक सेवाओं के निर्माण करने वाले कर्मियों और राज्य के अंदर व बाहर आने वाले आवश्यक सेवाओं के वाहनों को छूट मिलेगी।
                    उपायुक्त ने बताया कि अस्पताल, पशु अस्पताल, मेडिकल संस्थान, सरकारी व प्राइवेट डिस्पेंसरी, केमिस्ट शॉप, मेडिकल उपकरण शॉप, जन औषधि केंद्र, लैबोरट्री, रिसर्च लैब, एंबुलेंस, नर्सिंग होम लगातार क्रियांवित रहेंगे। उन्होंने बताया कि टेली कम्यूनिकेशन, इंटरनेट सर्विस, ब्रॉडकास्टिंग, एटीएम, पेट्रोल पंप, एलपीजी, पावर जनरेशन, जरूरी सेवाओं की डिलीवरी, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस, किसान और किसान मजदूरों को खेत में काम करने के आदेशों के तहत छूट रहेगी। उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट केवल होम डिलीवरी के लिए खुले रहेंगे। राज्य और राज्य के बाहर खेती से जुड़े हुए मशीन जैसे कंबाइन व अन्य कृषि यंत्र चल सकेंगे। एयरपोर्ट व रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैंड पर जाने के लिए नागरिकों को छूट रहेगी। उन्होंने बताया कि जिला मैजिस्ट्रेट की परमिशन से ही शादी समारोह किया जा सकेगा, जिसमें इंडोर में 30 व आउटडोर में 50 लोगों के शामिल होने की छूट रहेगी। उन्होंने बताया कि औद्योगिक क्षेत्रों के मजदूरों और कर्मचारियों के पास के लिए उन्हें सरल हरियाणा पोर्टल पर अप्लाई करना अनिवार्य है। उपायुक्त ने सभी ड्यूटी मैजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में वीकेंड लॉकडाउन के आदेशों की पालना सुनिश्चित करवाएं। जिला सिरसा के अलावा पंचकूला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, करनाल, फतेहाबाद, रोहतक व हिसार में लॉकडाउन लगाया गया है। आदेशों की अवहेलना करने वाले नागरिकों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। 

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