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sirsa| उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा समैम स्कीम 2020-21 के अंतर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा कर 18 फरवरी कर दी गई है। जो किसान किसी कारणवश पहले आवेदन करने से वंचित रह गए थे, वे निर्धारित तिथि से पहले अपने ऑवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। योजना का लाभ पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा।
उपायुक्त ने बताया कि इच्छुक किसान विभाग के पोर्टल www.agriharyanacrm.com पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। किसान स्ट्रा बेलर, हे-रेक, शर्ब मास्टर/रोटरी स्लैशर, पीटीओ ऑपरेटेड वीडर, ब्रीकेट मेकिंग मशीन, टै्रक्टर चलित स्प्रेयर, टै्रक्टर चालित क्रोप कॅम रीपर बाईंडर, रीपर बाईंडर 4/3 व्हील, स्वचालित पैड्डी ट्रांसप्लांटर, मल्टीक्रोप प्लांटर/मेज प्लांटर, न्युमैटिक प्लांटर, कपास बिजाई मशीन, टै्रक्टर चलित बूम स्प्रेयर, लेजर लैंड लेवलर, स्ट्रा रीपर आदि कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए आवेदन कर सकते है।
सहायक कृषि अभियंता डीएस यादव ने बताया कि किसान को आवेदन के समय जिन कृषि यंत्रों की लागत 2.5 लाख से कम है, उसके लिए 2500 रुपये व जिन यंत्रों की लागत 2.5 लाख से अधिक है, उसके लिए पांच हजार रुपये की टोकन राशि जमा करवानी होगी, यह राशि रिफंडेबल होगी। उन्होंने बताया कि टै्रक्टर चालित कृषि यंत्र पर अनुदान के लिए किसान के पास हरियाणा राज्य में पंजीकृत अपना टै्रक्टर होना अनिवार्य है तथा संबंधित किसान ने उस कृषि यंत्र पर पिछले 4 वर्षो में अनुदान का लाभ न लिया हो। इसके अलावा किसान का ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौराÓ पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है।

