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हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 586 केसों का किया निपटान

Naresh Beniwal
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Naresh Beniwal
Published: April 11, 2021
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6 Min Read

 Chopta Plus Naresh Beniwal 9897637050

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राष्ट्रीय लोक अदालत में 586 केसों का किया निपटान

सिरसा, 
                हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 10 अप्रैल को राजन गुप्ता, न्यायाधीश पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में वर्ष 2021 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे हरियाणा में किया। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हरियाणा के 22 जिलों और 33 उप-मंडलों में किया गया जिसमें सिविल, आपराधिक, वैवाहिक, बैंक वसूली आदि से सम्बन्धित मामलों का निपटारा किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करने का उद्देश्य वादकारियों को एक मंच प्रदान करना है ताकि वे अपने विवादों का सौहार्दपूर्वक निपटारा कर सकें।

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कोविड के फैलाव को देखते हुए, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार लगभग पूरे राज्य में फिजीकली या वर्चूयली लोक अदालतों का संचालन करने का निर्देश दिया। कोविड-19 के खिलाफ रोकथाम के लिए स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के लिए आवश्यक निर्देश भी जारी किये गये जैसे मास्क पहनना, हाथों की सफाई, सामाजिक दूरी आदि।

उपरोक्त स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने के लिए अदालतों में हेल्प डेस्क भी स्थापित किये गए। वादकारियों/पक्षों को अदालतों में प्रवेश करने से पहले फेस मास्क पहनने और अपने हाथों को साफ करने के लिए कहा गया। वादकारियों को फेस मास्क भी वितरित किये गए। उन्हें अदालतों के अंदर सामाजिक दूरी बनाए रखने की भी सलाह दी गई। जहॉ पर लोक अदालतों का आयोजन किया गया, वहॉ सभी निवारक उपाय किये गए।
        
  पिछले वर्ष कोविड महामारी के कारण, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने 18 सितम्बर, 2020 को हरियाणा राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी प्रथम ई-लोक अदालत का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य वैकल्पिक विवाद के  प्रभावी तंत्र के रूप में पक्षों के मामलों/विवादों को हल करना था। ई-लोक अदालत के सफल आयोजन के बाद, हालसा ने हरियाणा में दैनिक ई-लोक अदालत की ओर अपना कदम बढ़ाया, जिसका उद्देश्य विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए वादियों की मदद करना है।
लोक अदालत किसी भी अतिरिक्त लागत या शुल्क के बिना पार्टियों के मामलों की त्वरित और सहमति के अनुसार निपटान सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी वैकल्पिक विवाद समाधान विधि है। लोक अदालतों के दौरान, न्यायिक अधिकारियों और सदस्यों की अध्यक्षता में अलग-अलग लोक अदालत पीठों द्वारा सभी पूर्व विचाराधीन और अदालत में लंबित मामलों को उठाया जाता है। एमऐसीटी मामलों के सम्बन्ध में लोक अदालतें बहुत सफल साबित हुई हैं।
हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निर्देशानुसार शनिवार को न्यायालय परिसर सिरसा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन एवं जिला एवं सत्र न्यायधीश राजेश मल्होत्रा, प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट जसबीर सिंह कुंड्डïु, सिविल जज जूनियर डिविजन रीतू कुमारी व विशाल श्योकंद की न्यायालय में राष्टï्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसके साथ-साथ  उपमंडल न्यायालय परिसर डबवाली व ऐलनाबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। मामलों के निपटान के लिए छह बैंचों का गठन किया गया था। इस लोक अदालत में कुल 1231 केस निपटाने के लिए रखे गए जिसमें से 586 केसों का निपटान कर 83 लाख 36 हजार 362 रुपये की राशि समायोजित की गई। लोक अदालत में एक हजार 111 प्री-लिटिगेटिव केसों में 499 केस का निपटारा हुआ जिनसे 85 हजार 500 रुपये की राशि समायोजित की गई। इसके अलावा न्यायालयों में विचाराधीन कुल 120 केस रखे गए जिनमें से 87 केसों का निपटारा किया गया, जिनमें 82 लाख 50 हजार 862 रुपये की राशि समायोजित की गई।


इसके अलावा, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हरियाणा राज्य में कोविड-19 के खिलाफ एहतियात और रोकथाम के लिए कई अन्य कदम उठा रहा है। इसके अलावा हालसा द्वारा कोविड-19 के बारे में आमजन को जागरूक करने  और  उन्हें मास्क के प्रयोग के बारे में जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके साथ-साथ विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिकों को टीकाकरण के बारे में प्रेरित किया गया।
लॉकडाउन के दौरान, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से हालसा ने 


जिला प्रशासन और गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से तीन लाख 50 हजार प्रवासियों की भोजन संबंधी मदद की और कोविड के बारे में जागरूकता के लिए चार हजार से अधिक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।  साथ ही दो लाख मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए गए, दो हजार 700 लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान की गई। 20 हजार से अधिक सेनेटरी नैपकिन वितरित किए गए तथा आठ हजार 121 लोगों की आश्रय रूपी सहायता की गई। इसके अलावा 20 हजार 103 लोगों को उनके गृह-राज्यों और गृह जिलों की यात्रा के संबंध में सहायता प्रदान की गई तथा 1,100 फंसे मजदूरों की सहायता की गई। हरियाणा सरकार की योजना के तहत 162 व्यक्तियों को वित्तीय सहायता भी दी गई।

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